नीमच। सुश्री संध्या मरावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा 55 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब की तस्करी करने वाले आरोपी हरिशंकर पिता श्यामलाल खाती, उम्र-37 वर्ष, निवासी-ग्राम कुकडेश्वर, तहसील मनासा, जिला नीमच को धारा 34(2) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 50000 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 14.09.2021 दिन के लगभग 11ः40 बजे कुकडेश्वर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तलाउ रोड़ सगस बावजी मंदिर की हैं। थाना कुकडेश्वर में पदस्थ प्रधान आरक्षक रूद्र प्रतापसिंह को कस्बा भ्रमण के दौरान आरोपी द्वारा अवैध शराब विक्रय किये जाने के संबंध में मुखबिर सूचना प्राप्त हुई।
मुखबिर सूचना के आधार पर वह सूचना की तस्दीक हेतु मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पहुंचा, जहां पर मुखबिर द्वारा बताये हुलिये का व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसके पास दो नीले रंग की प्लास्टिक की केन रखी थी, जिसकों घेराबंदी कर पकड़ा गया तथा प्लास्टिक की केनों में क्रमशः 30 एवं 25 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब थी, जिसकी वह अवैध रूप से तस्करी कर रहा था। मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर एवं शराब को जप्तकर उसके विरूद्ध पुलिस थाना कुकडेश्वर में अपराध क्रमांक 197/21 पंजीबद्ध किया गया। एएसआई दिलीपसिंह कलमोदिया द्वारा शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में जप्तीकर्ता अधिकारी एवं विवेचक सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए अपराध को प्रमाणित कर आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा की गई।