मनासा। श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा ग्राम हाडीपिपल्या में वारंटी की तलाश में गई पुलिस फोर्स पर पथराव करके वाहनों में नुकसान पहुंचाते हुए शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले 3 आरोपीगण
(1) विनोद पिता कालुराम बांछडा, उम्र-50 वर्ष,
(2) सिकंदर माता अमरीबाई बांछडा, उम्र-31 वर्ष एवं
(3) सम्पतबाई पति विनोद बांछड़ा, उम्र-48 वर्ष, तीनों निवासी-ग्राम हाडीपिपल्या, तहसील मनासा, जिला नीमच को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 353 में 2-2 वर्ष के कठोर कारावास एवं 300-300 रू अर्थदण्ड एवं धारा 3/4 लोक सम्पत्ति निवारण अधिनियम, 1985 में 2-2 वर्ष के कठोर कारावास एवं 400-400रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं अरविंद सिंह द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 10 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 17.05.2013 शाम के लगभग 05 बजे ग्राम हाडीपिपल्या की हैं। थाना मनासा में पदस्थ एएसआई महेश शुक्ला स्थाई वारंटियों की गिरफ्तारी एवं अपराध विवेचना हेतु शासकीय वाहन से पुलिस फोर्स सहित, जिसमें एएसआई डी. एस. पंवार, आरक्षक योगेन्द्रसिंह, आरक्षक नकुलराव, आरक्षक कांतासिंह, आरक्षक संतोष आदि ग्राम हाडीपिपल्या पहुंचे, जहां तलाशी के दौरान तीनों आरोपीगण पुलिस फोर्स के सामने आकर उत्तेजित होकर कहने लगे की यहां से किसी को नहीं ले जा सकते व हम नहीं ले जाने देंगे, ऐसा बोलते हुए तीनों आरोपीगण द्वारा पत्थर व ईंटो से पुलिस फोर्स पर पथराव किया गया एवं शासकीय वाहन में तोड-फोड करके वहां से भाग गये। आरोपीगण के विरूद्ध पुलिस थाना मनासा में अपराध क्रमांक 188/13 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई।
पुलिस मनासा द्वारा आरोपीगण को गिरफ्तार कर शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में पुलिस फोर्स के सदस्यों व चश्मदीद साक्षीगण सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए अपराध को प्रमाणित कर आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अरविंद सिंह, एडीपीओ द्वारा की गई।