मनासा। श्रीमान सतीश चंद्र मालवीय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, मनासा के द्वारा पत्नी के माईके जाने की बात को लेकर हुए विवाद के कारण घासलेट डालकर पत्नी को जलाकर हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी पति मानसिंह पिता रामचंद्र रावत, उम्र-30 वर्ष, निवासी-ग्राम चचोर, थाना रामपुरा, जिला नीमच को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 307 के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2,000 रू. जुर्माने से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 07 वर्ष पूर्व दिनांक 19.03.2006 शाम के 5 बजे ग्राम चचोर की हैं। घटना दिनांक को पीडिता गीता का माईके जाने की बात को लेकर उसके पति आरोपी मानसिंह से उसका विवाद हो गया था, जिस कारण आरोपी द्वारा उसकी पत्नी के साथ मारपीट कर उसके उपर घासलेट डालकर जला दिया था, जिससे वह लगभग 50 प्रतिशत तक जल गई थी। इसके पश्चात् पीडिता को ईलाज हेतु मनासा अस्पताल लेकर आये थे, जहां से उसे उदयपुर रैफर किया गया था।
मनासा अस्पताल में तहसीलदार द्वारा गीताबाई के कथन लिये गये थे, जिस आधार पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 39/17 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई थी। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक साक्ष्य एकत्रित कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पी. एस. पाटीदार, अपर लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान पीडिता गीताबाई सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुए आरोपी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक पी. एस. पाटीदार द्वारा की गई।