मनासा। श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा बिना वैध लाईसेंस, बीमा व रजिस्ट्रेशन के लापरवाहीपूर्वक मोटरसाईकल चलाकर पैदल जा रहे फरियादी को टक्कर मारकर चोटे पहुंचाने वाले आरोपी शिवलाल पिता रामकिशन जाट, उम्र-40 वर्ष, निवासी-ग्राम नगपुरा, तहसील मनासा, जिला नीमच को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 337 में 3 माह के कठोर कारावास एवं 500 अर्थदण्ड एवं धारा 3/181, 146/196, 39/192 मोटरयान अधिनियम, 1988 में 1-1 माह के कठोर कारावास एवं कुल 3500रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं अरविंद सिंह द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 06 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 15.10.2017 रात्रि के लगभग 09ः30 बजे ग्राम रामपुरा नाके स्थित बालाजी मंदिर के पास की घटना हैं। घटना दिनांक को फरियादी कैलाश व सलीम दोनों पैदल-पैदल घुमने जा रहे थे तभी आरोपी ने तेजगति से लापरवाहीपूर्वक मोटरसाईकल चलाते हुए पीछे से फरियादी को टक्कर मार दी, जिस कारण उसके सर व पीट पर चोटे आई थी। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना मनासा में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 457/17 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई।
पुलिस मनासा ने विवेचना में पाया की आरोपी के पास न तो वैध ड्राईविंग लाईसेंस था, न ही वैध बीमा था व रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, जिस कारण आवश्यक धाराओं का ईजाफा करके शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व चश्मदीद साक्षीगण सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए अपराध को प्रमाणित कर आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अरविंद सिंह, एडीपीओ द्वारा की गई।