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शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने वाले 2 महिला सहित 3 आरोपीगण को 2-2 वर्ष का कठोर कारावास

Neemuch headlines June 30, 2023, 1:25 pm Technology

मनासा। श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा ग्राम खजुरी में सी.सी. रोड़ बनने से रोकने हेतु पंचायत सचिव का रास्ता रोककर अश्लील गालिया देते हुए पत्थर फेंककर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाते हुए जान से मारने की धमकी देने वाली 2 महिला सहित 3 आरोपीगण (1) पुष्पाबाई पति मांगीलाल पाटीदार, उम्र-50 वर्ष, (2) गंगाबाई पिता मांगीलाल पाटीदार, उम्र-25 वर्ष एवं (3) हरीश पिता मांगीलाल पाटीदार, उम्र-23 वर्ष, तीनों निवासी-ग्राम खजुरी, तहसील मनासा, जिला नीमच को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 353 में 2 वर्ष के कठोर कारावास एवं 300 अर्थदण्ड, धारा 294, 336, 506(2) में 3-3 माह के कठोर कारावास एवं 300-300 अर्थदण्ड और धारा 341 में 1 माह के कठोर कारावास एवं 300 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं अरविंद सिंह द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 06 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 26.05.2017 सुबह के लगभग 08ः30 बजे ग्राम खजुरी स्थित आरोपीगण के घर के सामने की हैं। फरियादी पंचायत सचिव दुर्गाशंकर धनगर द्वारा थाना मनासा में रिपोर्ट लिखावाई गई की घटना दिनांक को ग्राम खजुरी में आरोपीगण के घर के सामने आम सरकारी रोड़ पर सी.सी. रोड़ निर्माण का कार्य किया जा रहा था, जिस पर आरोपीगण द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जिसको हटाने के लिये वह, सरपंच, उपसरपंच एवं अन्य लोग आये थे तो आरोपीगण द्वारा उनका रास्ता रोककर अश्लील गालिया देते हुए पत्थर फेंककर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना मनासा में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 193/17 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। पुलिस मनासा द्वारा शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व चश्मदीद साक्षीगण सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए अपराध को प्रमाणित कर आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अरविंद सिंह, एडीपीओ द्वारा की गई।

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