मनासा। श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा बकरी चराने की बात को लेकर महिला के साथ गाली-गलौच कर फावडी से मारपीट करके जान से मारने की धमकी देने वाली आरोपियां कारीबाई पति रतनलाल नायक, उम्र-60 वर्ष, निवासी-ग्राम ढाकनी, तहसील मनासा, जिला नीमच को धारा 323, 294 व 506(2) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03-03 माह के कारावास व कुल 600रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री अरविंद सिंह द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 04 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 03.02.2019 दिन के लगभग 01ः30 बजे ग्राम ढाकनी स्थित फरियादिया कृष्णाबाई के खेत की हैं। घटना दिनांक को फरियादिया उसके खेत पर काम कर रही थी तभी आरोपियां उसकी बकरियां फरियादिया के खेत पर चराने के लाई। फरियादिया ने आरोपियां को बकरियां चराने से मना करा तो आरोपियां ने फरियादियां को अश्लील गालियां देते हुए फावडी से मारपीट की, जिससे फरियादिया को चोटे आई, इसके पश्चात् जान से मारने की धमकी देकर वहां से चली गई।
फरियादियां की घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मनासा पर की जिस पर से अपराध क्रमांक 67/19 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। फरियादियां का मेडिकल कराकर एवं शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादियां व चश्मदीद साक्षीगण सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए अपराध को प्रमाणित कर आरोपियां को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपियां को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अरविंद सिंह, एडीपीओ द्वारा की गई।