नीमच। पैसे के लेनदेन व चेक बाउंस के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्रीमति रेखा मरकाम ने आरोपी को एक साल की सजा और 30,000 हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया।
जुर्माने की राशि अदा नही करने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की यह राशि पीड़ित परिवादी को दी जायेगी इसके साथ ही अभियुक्त के जमानत और मुचलके भी निरस्त किए गए।
जानकारी अनुसार पठारी मोहल्ला बघाना की रहने वाली श्रीमती तारा यादव पति भारत सिंह यादव ने रामाअवतार कालोनी रहने वाली श्रीमती लक्ष्मी सुतार से 2021 में 30,000 (तीस हजार)रुपए उधार लिए थे और उसकी अदायगी के लिए एचडीएफसी बैंक का चेक दिया था जिसको की लक्ष्मी द्वारा अपने बैंक में नियत दिनांक को पेश किया जहा से तारा द्वारा दिया गया चेक बिना भुगतान के (चेक बाउंस) होकर के प्राप्त हुआ जिसकी सूचना भी लक्ष्मी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सूचना रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से तारा को दी फिर भी तारा द्वारा कोई जवाब नही दिया गया और ना ही लक्ष्मी के रुपए वापस लौटाए। लक्ष्मी द्वारा तारा के विरुद्ध न्यायालय के समक्ष दिनांक 23/08/2021 को परिवाद प्रस्तुत किया जिसको प्रमाणित मानते हुए न्यायालय द्वारा तारा को 30,000 तीस हजार अर्थदंड और एक साल के कारावास की सजा दी गई। लक्ष्मी की ओर से पैरवी अधिवक्ता वसीम नाज पठान द्वारा की गई।