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दो विशेष समुदायो मे शांति भंग करने की कोशिश करने वाले दो आरोपियों को केंट पुलिस ने किया गिरफ्तार

Neemuch headlines April 1, 2023, 7:31 pm Technology

नीमच। पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुन्दर सिंह कनेश एवं नगर पुलिस अधीक्षक पी.एस.परस्तें के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी नीमच केंट निरीक्षक योगेन्द्र सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा सोशल मीडिया वाट्सएप पर आपत्तिजनक विड़ीयों पोस्ट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। जानकारी अनुसार दिनांक 31.03.23 को फरियादी हर्षवर्धन पिता गोपाल सिंह शक्तावत निवासी 142 जवाहर नगर नीमच द्वारा रिपोर्ट की गई कि दिनांक 30.03.23 को नीमच सिटी मे रामनवमी के जुलुस निकलने के दौरान व्यक्तियो के द्वारा मदीना मस्जिद के सामने तलवार हथियार लहराए जाने के संबंध मे दो व्हाटसएप ग्रुप एडमिन द्वारा भ्रामक विडियो व्हाटसअप पर चल रहा है।

चूंकि त्योहरो को दृष्टिगत् रखते हुए श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा जिले मे धारा 144 द.प्र.स. प्रभावशील की है। जिसमें सोशल मिडिया पर कोई भी आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करने संबंधी निर्देशों के उपरांत भी दो व्हाटसएप ग्रुप एडमिन तथा ग्रुप के सदस्यो द्वारा उनके ग्रुपो मे आपत्तिजनक सामग्री डालकर सामाजिक सोहार्द्र व धार्मिक भावनाओ को ठैस पहुचाई जा रही है। जिस पर थाना नीमच केंट पर अपराध क्र 171/23 धारा 153क, 505(2), 188 भादवि का व थाना नीमच सिटी पर 133/23 धारा 153क, 505(2), 188 भादवि कायम कर विवेचना मे लिया जाकर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

नीमच पुलिस की अपील :-

नीमच पुलिस आमजनता विषेषकर युवा वर्ग से अपील करती है कि नीमच पुलिस द्वारा सभी प्रकार के सोशल मीडियॉ जैसे - व्हाट्सएप, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर आदि पर लगातार अपनी पैनी नजर रखी जा रही है। व्हाट्सएप ग्रुप के सभी एडमिन से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने ग्रुप में किसी भी तरह की अफवाह फैलाने संबंधी पोस्ट/मैसेज ना होने देवें।

सोशल मीडिया पर आमजन किसी भी प्रकार की सूचना एवं समाचार की आधिकारिक स्तर पर पुष्टि किए बिना विष्वास ना करें, अफवाह ना फैलाएं, ना ही उस पर ध्यान देवें ।

यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर इस संबंध में अफवाह फैलाता हुआ पाया जाएगा तो उस पर जिला दण्डाधिकारी महोदय के आदेशानुसार भ्रामक जानकारी फैलाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 भादवि एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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