मनासा। न्यायालय ने शिवांगी सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा खेत की मेड़ के विवाद के कारण महिला से मारपीट करने वाले आरोपी अर्जुन पिता शिवलाल गायरी, उर्म 31 वर्ष, निवासी-ग्राम भाटखेडी, तहसील मनासा, जिला नीमच को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 323 में 3 माह के कारावास व 200/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओ विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुवे बताया कि घटना 09 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 14.10.2010 को दिन के 4 बजे ग्राम भाटखेडी, बालागंज रोड़ स्थित फरियादिया कंचनबाई के खेत की हैं। फरियादिया खेत पर काम कर रही थी। पड़ोस वाला खेत chi उसके जेठ शिवलाल का हैं। घटना दिनांक को शिवलाल का पुत्र आरोपी अर्जुन खेत की मेड़ खोदने लगा, तब फरियादिया ने मना किया तो आरोपी ने उल्टे खारसिया से फरियादिया के साथ मारपीट कर चोटे पहुंचाई।
फरियादिया चिल्लाई तो पडोस के खेत में काम कर रही कारीबाई व पूजाबाई ने आकर बीच-बचाव किया। फरियादिया ने घटना की रिपोर्ट थाना मनासा पर लिखवाई, जिस पर से आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 525/14 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। पुलिस मनासा पर लिखवाई, जिस पर से आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 525/14 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई।
पुलिस मनासा द्वारा फरियादिया का मेडिकल कराये जाने के उपरांत आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया INDUC विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादिया सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपी द्वारा मारपीट किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उसे कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड सं दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा की गई।