नीमच। श्रीमान अरविन्द दरिया, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) नीमच के द्वारा 05 कट्टों में 01 क्विंटल 17 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले दो आरोपीगण (1) राकेश पिता रामदार बैरागी, उम्र-38 वर्ष, निवासी-ग्राम मुण्डलायम, जिला रतलाम व (2) ईश्वरसिंह पिता गोर्धनसिंह राजपूत, उम्र-40 वर्ष, निवासी-सरसौर, थाना भावगढ़, जिला मंदसौर को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/18(सी) के अंतर्गत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000-1,00,000 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले चंचल बाहेती, लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 5 वर्ष पूर्व दिनांक 08.07.2018 की होकर रात्रि के 8 बजे महू-नीमच फोरलेन स्थित भाटखेडा फंटा की हैं। थाना नारकोटिक्स सेल इंदौर प्रकोष्ठ नीमच में पदस्थ एसआई भारतसिंह चावड़ा ने मुखबिर सूचना के आधार पर फोर्स सहित भाटखेडा फंटे पर घेराबंदी कर बोलेरो पिकअप वाहन को रोका, जिसमें दोनों आरोपीगण प्याज के कट्टो के नीचे 5 कट्टों में कुल 1 क्विंटल 17 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा, जोकि आरोपीगण पिपलिया मण्डी की ओर से लाकर राजस्थान के किसी तस्कर को देने जाने वाले थे को वाहन सहित जप्तकर व आरोपीगण को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध पुलिस थाना नारकोटिक्स सेल इंदौर प्रकोष्ट नीमच में अपराध क्रमांक 18/2018 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई तथा शेष आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपीगण द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय विशेष न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।