जावद। श्रीमान अनुज कुमार मित्तल, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) जावद के द्वारा 1 कट्टे में 20 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपी शुभम पिता हेमराज मेघवाल, उम्र-24 वर्ष, निवासी-ग्राम लसूडीतंवर, जिला नीमच को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8(सी)/15(बी) के अंतर्गत 06 माह के सश्रम कारावास एवं 20,000 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 3 वर्ष पूर्व दिनांक 20.10.2019 दोपहर के लगभग 3ः25 बजे जावरा-नयागांव टोल नाका की हैं। केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर निवारक दल का गठन किया गया था, जिसमें निरीक्षक शशिकांत द्वारा टोलनाके पर बाहेती बस की तलाशी लिये जाने पर उसमें आखरी सीट पर संदिग्ध युवक बैठा था, जिसके पास एक काले रंग का कट्टा था, जिसकी तलाशी लिये जाने पर उसमें 20 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा होना पाया गया। घटनास्थल से आरोपी को गिरफ्तार कर व डोडाचूरा को जप्तकर उनके विरूद्ध अपराध क्रमांक 03/2019 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करके शेष आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर परिवाद विशेष न्यायालय जावद में प्रस्तुत किया गया।
विशेष लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपी द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उसे कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन द्वारा की गई।