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अफीम तस्कर को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और जुर्माना

Neemuch Headlines November 25, 2022, 5:12 pm Technology

नीमच। श्रीमान अरविन्द दरिया, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) नीमच के द्वारा 4 किलो 700 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने वाले आरोपी राहुल उफ रवि पिता बाबूलाल नायक, उम्र-25 वर्ष, निवासी-ग्राम ढाकनी, तहसील मनासा, जिला नीमच को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/18(बी) के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,50,000 रू. जुर्माने से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले उपसंचालक अभियोजन बी. एस. ठाकुर द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 5 वर्ष पूर्व दिनांक 21.10.2017 की होकर थाना नीमच केंट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सी.आर.पी.टी. चौराहा की हैं। थाना नीमच केंट में पदस्थ एस.आई. वी. डी. जोशी को मुखबीर सूचना प्राप्त हुई की राहुल उर्फ रवि नायक एक बैग में अवैध मादक पदार्थ अफीम को राजस्थान के किसी तस्कर को देने जाना वाला हैं। मुखबिर सूचना के आधार पर फोर्स सहित मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुचकर देखा तो थोडी देर बाद आरोपी उसके कंधे पर एक बैग लटकाये हुऐ आता हुआ दिखाई दिया, जिसको पकड़ा तथा उसके कब्जे वाले बैग की तलाशी लिये जाने पर उसमें 4 किलो 700 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम थी। घटनास्थल से आरोपी को गिरफ्तार कर व अफीम को जप्तकर उनके विरूद्ध पुलिस थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 498/2017, धारा 8/18(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई तथा शेष आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपी द्वारा अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी उपसंचालक अभियोजन श्री बी. एस. ठाकुर द्वारा की गई।

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