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5 वर्ष पूर्व 17 क्विंटल से अधिक डोडाचूरा की तस्करी करने वाले तस्कर को 15 वर्ष का सश्रम कारावास और जुर्माना

Neemuch Headlines November 4, 2022, 7:09 pm Technology

नीमच। श्रीमान अरविन्द दरिया, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) नीमच के द्वारा डम्पर में 17.5 क्वींटल अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपी आमीन खां पिता शरीफ खां, उम्र-43 वर्ष, निवासी - ग्राम-कारूण्डा, थाना छोटी सादड़ी (राजस्थान) को एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धारा 8/15(सी) के अंतर्गत 15 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000 रू. जुर्माने से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले चंचल बाहेती, लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 5 वर्ष पूर्व दिनांक 03.05.2017 की होकर रात के लगभग 8 बजे थाना जीरन क्षैत्र के अंतर्गत आने वाले माताजी का खेड़ा स्थित कच्चे मार्ग की हैं। थाना जीरन में पदस्थ एस.आई. पन्नालाल दायमा को मुखबीर ने थाने पर उपस्थित होकर सूचना दी कि अमीन खां एक डम्पर में अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा को राजस्थान के किसी तस्कर को देने जाने वाला हैं। मुखबिर सूचना के आधार पर फोर्स सहित मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुचकर घेराबंदी करके देखा तो डम्पर आता हुवा दिखाई दिया, जो पुलिस को देखकर डम्पर खड़ा करके भागने का प्रयास करने लगा, जिसको पुलिस द्वारा घैराबंदी करके पकड़ा गया। डम्पर की तलाशी लिये जाने पर उसमें 35 बोरो में कुल 17 क्वींटल 50 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा रखा हुवा था। घटनास्थल से आरोपी को गिरफ्तार कर और डोडाचूरा व डम्पर को जप्तकर उनके विरूद्ध पुलिस थाना जीरन में अपराध क्रमांक 120/2017, धारा 8/15 (सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई तथा शेष आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपी द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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