नीमच। श्रीमान अरविन्द दरिया, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) नीमच के द्वारा 1 किलो 200 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने वाले आरोपी कैलाश पिता गोपाल ओड़, उम्र-34 वर्ष, निवासी-ग्राम सुपड़ा, थाना पिपलियामण्डी, जिला मन्दसौर को एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धारा 8/18(सी) के अंतर्गत 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 40,000 रू. जुर्माने से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले श्री चंचल बाहेती, लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 6 वर्ष पूर्व दिनांक 16.11.2016 की होकर शाम के समय की थाना नीमच सिटी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जैतपुरा फण्टा की हैं। थाना नीमच सिटी में पदस्थ एएसआई भोपालसिंह सिसौदिया को मुखबीर ने थाने पर उपस्थित होकर सूचना दी कि कैलाश ओड़ एक सफेद प्लास्टीक के कट्टे में अवैध मादक पदार्थ अफीम को जैतपुरा फण्टे स्थित बालाजी मंदिर के सामने लेकर किसी तस्कर को दिये जाने हेतु लिये खड़ा हैं।
मुखबिर सूचना के आधार पर फोर्स सहित मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुचकर देखा तो आरोपी वहां खड़ा हुवा दिखाई दिया, जिसको पकड़ा तथा उसके हाथ में एक प्लास्टीक के कट्टे में 1 किलो 200 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम थी। घटनास्थल से आरोपी को गिरफ्तार कर व अफीम को जप्तकर उनके विरूद्ध पुलिस थाना नीमच सिटी में अपराध क्रमांक 577/2016, धारा 8/18(सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई तथा शेष आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपी द्वारा अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।