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घर में तस्करी हेतू डोडाचूरा रखने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और जुर्माना

NEEMUCH HEADLINES October 3, 2022, 5:34 pm Technology

नीमच। श्रीमान अरविन्द दरिया, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) नीमच के द्वारा अन्य आरोपीयों के साथ मिलकर तस्करी हेतू घर में 134 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा रखने वाले आरोपी रघुवीरसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत, आयु-30, निवासी-पिपलिया नाथावत, जिला नीमच को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/15(सी) के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000रू. जुर्माने से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले लोक अभियोजक श्री चंचल बाहेती द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 6 वर्ष पूर्व दिनांक 15.08.2016 की रात्री के समय थाना नीमच सिटी क्षैत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम निपानिया स्थित शंकर दर्जी के बाड़े की हैं। पुलिस थाना नीमच सिटी में पदस्थ एस.आई. नागेष यादव को मुखबीर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम निपानिया में शंकर दर्जी ने उसके घर के बाड़े में प्लास्टिक के कट्टों में डोडाचूना इकट्ठी कर रखी हैं, जिसको राजस्थान का कोई तस्कर को लेने आने वाला हैं।

मुखबिर सूचना के आधार पर उनके द्वारा फोर्स सहित मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पँहुचकर घेराबंदी की गई जहां उन्हें प्लास्टीक के दो बोरो पर तीन व्यक्ति बैठे दिखाई दिये। बोरो पर बैठे तीनो व्यक्तियों का नाम पुछने पर उन्होंने अपना नाम शंकर दर्जी, वीरम धोबी तथा रघुवीरसिंह राजपूत होना बताया, दोनो प्लास्टीक के बोरो की तलाषी लिये जाने पर उनमें कुल 134 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा रखा हुवा था।

मौके से डोडाचूरा को जप्त कर व आरोपीगण को गिरफ्तार करके उनके विरूद्ध पुलिस थाना नीमच सिटी में अपराध क्रमांक 439/2016, धारा 8/15(सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर, शेष आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान आरोपी रघुवीरसिंह राजपूत के फरार हो जाने से शेष दोनो आरोपीगण के विरूद्ध विचारण चला व दिनांक 28.01.2022 को पारित निर्णय में दोनो आरोपीयों को 10-10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया।

बाद में आरोपी रघुवीरसिंह के गिरफ्तार होने से विचारण के बाद यह निर्णय पारित किया गया हैं। अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपी द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा को तस्करी हेतु अपने कब्जें में रखने का अपराध को प्रमाणित कराते हुए कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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