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बिना नम्बर की अल्टो कार में डोडाचूरा की तस्करी करनें वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास।

NEEMUCH HEADLINES October 3, 2022, 5:24 pm Technology

जावद। श्रीमान अनुज कुमार मित्तल, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) जावद के द्वारा बिना नम्बर की मारूती अल्टो कार में 60 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपी विष्णुकुमार पिता श्यामसुंदर उर्फ श्यामलाल सोनी, उम्र-34 वर्ष, निवासी-ग्राम नई आबादी बैगू, जिला-चित्तौड़गढ (राजस्थान) को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/15(सी) के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000रू. जुर्माने से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक श्री अरविन्द शर्मा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 2 वर्ष पूर्व दिनांक 01.11.2020 की प्रातः के लगभग 5 बजे थाना रतनगढ़ क्षैत्र के अंतर्गत आने वाले मानपुरा तिराहा की हैं। पुलिस थाना रतनगढ़ में पदस्थ एस.आई. षिषुपालसिंह गौर को मुखबीर सूचना प्राप्त हुई की विष्णुकुमार बिना नम्बर की मारूती अल्टो का से डोडाचूरा को राजस्थान के किसी तस्कर को देने जाने वाला हैं।

मुखबिर सूचना के आधार पर उनके द्वारा फोर्स सहित मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पँहुचकर घेराबंदी की गई जहां उन्हें बिना नम्बर की अल्टो कार आती हुई दिखाई दी, जिसकी तलाशी लिये जाने पर डिक्की में प्लास्टीक के 3 कट्टों में 60 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा रखा हुवा था। मौके से डोडाचूरा व कार को जप्त कर व आरोपी को गिरफ्तार करके उनके विरूद्ध पुलिस थाना रतनगढ़ में अपराध क्रमांक 183/2020, धारा 8/15(सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर, शेष आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपी द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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