Latest News

लूट कर हत्या करने वाले 04 आरोपीयों को आजीवन कारावास।

Neemuch Headlines October 2, 2022, 5:54 pm Technology

जावद। श्रीमान अनुज कुमार मित्तल, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद के द्वारा ट्रैक्टर लूट कर हत्या करने वाले 04 आरोपीगण में से 03 आरोपीयों को दोहरे आजीवन करावास व 01 आरोपीं को आजीवन कारावास से दण्डित किया हैं। आरोपीगण (1) दिलीपदास पिता गोपालदास बैरागी, उम्र-37 वर्ष, निवासी-ग्राम अठाना, जिला नीमच को धारा 302/120बी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में आजीवन कारावास, धारा 302/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में आजीवन कारावास व धारा 394/397 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 15,000रू. अर्थदण्ड, (2) दिनेश पिता भेरूलाल औड़, उम्र-30 वर्ष, निवासी-ग्राम अठाना, जिला नीमच, धारा 302/120बी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में आजीवन कारावास, धारा 302/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में आजीवन कारावास, धारा 394/397 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास, धारा 201 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 3 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 17,000रू. अर्थदण्ड, (3) भेरूलाल उर्फ भेरू पिता प्रभुलाल धाकड़, उम्र-37 वर्ष, निवासी-ग्राम मेघपुरा, तहसील चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) को धारा 302/120बी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में आजीवन कारावास, धारा 302/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में आजीवन कारावास, धारा 394/397 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास, धारा 201 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 3 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 17,000रू. अर्थदण्ड और (4) गोपाल उर्फ हंसराज पिता भेरूलाल धाकड़, उम्र-42 वर्ष, निवासी-रामपुरा दरवाजा जावद, जिला नीमच को धारा 302/120बी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में आजीवन कारावास व धारा 394/397 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 10,000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।

इस प्रकार आरोपीगण दिलीपदास बैरागी, दिनेष औड़, भेरूलाल उर्फ भेरू धाकड़ को दोहरे आजीवन कारावास व गोपाल उर्फ हंसराज धाकड़ को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले अरविन्द शर्मा, अपर लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 7 वर्ष पूर्व दिनांक 29.12.2015 की हैं। फरियादी काशीराम का भाई श्यामलाल सुबह के लगभग 4 बजे ट्रैक्टर ट्राली में रेत भरकर बेचने के लिये गया उसके साथ गोपीलाल मीणा भी गया था। दिन के लगभग 11 बजे कनेरा पैट्रोल पम्प के पास 3 अज्ञात व्यक्ति आये ओर रेती खरीदकर मैलाना रोड़ पर खाली करवाने का कहकर वह केवल श्यामलाल को ट्रैक्टर ट्राली सहित अपने साथ ले कर गये। देर रात्री तक श्यामलाल घर पर नहीं आया तो फरियादी व अन्य व्यक्तियां द्वारा उसकी तलाश करने पर उन्हें उसकी गला कटी हुई लाश मेढ़की घाट पर माताजी के चबुतरे के पास खुल से लथपथ मिली। इसकी सूचना पुलिस को दिये जाने पर थाना जावद में अपराध क्रमांक 475/2015 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान निरीक्षक कमलेश सिंगार द्वारा संदेह के आधार पर पुछताछ कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने लूट किये जाने के उद्दैश्य से कुल्हाड़ी से गला काटकर श्यामलाल की हत्या किये जाने का अपराध स्वीकार किया तथा उनके द्वारा बताई गई जानकारी के आधार पर ट्रैक्टर व अन्य सम्पत्ति को जप्त किया गया। विवेचना के दौरान अन्य आवश्यक साक्ष्य एकत्रित कर अभियोग पत्र जावद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा न्यायालय में फरियादी, विवेचक, पंचसाक्षीगण सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर लूट किये जाने के उद्दैश्य से हत्या किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने के निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीयों को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

Related Post