5 वर्ष पूर्व भवरासा के दोनों महेंद्र सिंह लेकर निकले थे काले सोने की खेप, न्यायालय ने दिया ये अहम् फैसला

Neemuch Headlines September 17, 2022, 11:09 am Technology

नीमच। श्रीमान अरविन्द दरिया, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) नीमच के द्वारा 02 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने वाले 2 आरोपीगण (1) महेन्द्रसिंह पिता अनिलसिंह सौंधिया, आयु-27 वर्ष व (2) महेन्द्रसिंह पिता पर्वतसिंह सौंधिया, आयु-24 वर्ष, दोनो निवासी-ग्राम भंवरासा, थाना जीरन, जिला नीमच को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/18(बी) के अंतर्गत 4-4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 40,000-40,000 रू. जुर्माने से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले लोक अभियोजक श्री चंचल बाहेती द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 5 वर्ष पूर्व दिनांक 04.02.2017 की शाम के लगभग 7 बजे थाना जीरन क्षैत्र के अंतर्गत आने वाले फोर लेन रोड़ स्थित, भंवरासा फण्टा की हैं। पुलिस थाना जीरन में पदस्थ एस.आई. मनीष मिश्रा को मुखबीर ने थाने पर उपस्थित होकर सूचना दी कि 2 व्यक्ति मोटरसाईकल पर अफीम को भंवरासा फण्टा होते हुवे किसी बहारी तस्कर को देने जाने वाले हैं।

मुखबिर सूचना के आधार पर उनके द्वारा फोर्स सहित मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पँहुचकर घेराबंदी की गई जहां उन्हें दोनों आरोपीगण मोटरसाईकल पर आते हुए दिखाई दिये, जिनको रोका तथा उनकी तलाशी लिये जाने पर दोनो ने शर्ट के अंदर सफेद गमछे से 01-01 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम के पैकेट को पेट से बांधा हुवा था। मौके से अफीम व मोटरसाईकल को जप्त कर व आरोपीगण को गिरफ्तार करके उनके विरूद्ध पुलिस थाना जीरन में अपराध क्रमांक 24/2017, धारा 8/18(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर, शेष आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपीगण द्वारा अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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