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खेत में घास काटने की बात को लेकर महिला के साथ मारपीट करने वाले 4 आरोपीयों का 3-3 माह का कारावास।

Neemuch Headlines September 13, 2022, 6:50 pm Technology

मनासा। सुश्री शिवांगी सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा खेत में घास काटने की बात को महिला के साथ दॅराते से मारपीट करने वाले दो पुरूष व दो महिला आरोपीगण

(1) रामप्रसाद पिता केशुराम काछी, उम्र-49 वर्ष,

(2) मांगीलाल पिता केशुराम काछी, उम्र-45 वर्ष,

(3) गंगाबाई पति रामप्रसाद काछी, उम्र-44 वर्ष तथा

(4) ग्यारसीबाई पति मांगीलाल काछी, उम्र-30 वर्ष सभी निवासीगण-ग्राम डांगडी हांसपुर, तहसील मनासा, जिला नीमच को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 323/24 के अंतर्गत दोषी पाते हुए 03-03 माह के कारावास एवं 500-500रू. जुर्माने से दण्डित किया।

विवेक कुमार गोयल, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना घटना 9 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 06.08.2013 को दिन के 1 बजे थाना मनासा क्षैत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम हांसपुर स्थित फरियादीया के खेत की हैं। फरियादीया आशाबाई व आरोपीगण के मध्य खेत की मेढ़ का विवाद चला आ रहा था। घटना दिनांक को फरियादीया उसके खेत में घास का काट रही थी, तभी आरोपीगण वहां पर आये और बोले की तुने खेत की घास क्यों काट दी और इसी बात को लेकर विवाद करते हुवे आरोपीगण द्वारा उल्टे दॅराते व पत्थर से फरियादीया के साथ मारपीट की गई। फरियादीया द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मनासा में की गई, जिस पर से अपराध क्रमांक 296/2013, धारा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादीया सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपीगण द्वारा फरियादीया के साथ मारपीट किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 323/34 के अंतर्गत 03-03 माह के कारावास एवं 500-500रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी विवेक कुमार गोयल, एडीपीओ द्वारा की गई।

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