अवैध देशी शराब बेचने वाले 02 आरोपियों को न्यायालय ने दिया 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास

Neemuch Headlines September 3, 2022, 2:41 pm Technology

नीमच। सुश्री संध्या मरावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा 2 प्लास्टिक की कैनों में कुल 60 लीटर अवैध हाथ भट्टी की देशी शराब बेचने वाले 02 आरोपीगण (1) दिनेश पिता कमल बांछड़ा, उम्र-27 वर्ष व (2) रमेश पिता भूरालाल बांछड़ा, उम्र-42, दोनों निवासी-ग्राम भंवरासा बांछड़ा डेरा, तहसील जीरन, जिला नीमच को धारा 34(2) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत 01-01 वर्ष के कठोर कारावास व 40,000-40,000 रू. जुर्माने से दण्डित किया।

रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 6 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 13.09.2016 को दिन के लगभग 12 बजे थाना जीरन क्षैत्र के अंतर्गत आने वाले बांछड़ा डेरा, भंवरासा की हैं।

पुलिस थाना जीरन में पदस्थ ए.एस.आई. प्रताप सिंह पंवार को मुखबीर सूचना प्राप्त हुई की बांछड़ा डेरा, भंवरासा पर दिनेश व रमेश अवैध शराब बेच रहे हैं।

मुखबीर सूचना पर से दबिश दिये जाने हेतु वह फोर्स सहित मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचे जहां दोनों आरोपी दो 30-30 लीटर की कैन में अवैध हाथ भट्टी की देशी शराब को बिना लाईसेंस के बेच रहे थें।

पुलिस द्वारा आरोपीगण को गिरफ्तार कर व शराब को जप्तकर उनके विरूद्ध पुलिस थाना जीरन में अपराध क्रमांक 296/16, धारा 34(2) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में विवेचक, पुलिस फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए आरोपीगण द्वारा अवैध शराब बेचे जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उसको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का तर्क रखा गया।

माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को धारा 34(2) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत 01-01 वर्ष के कठोर कारावास एवं 40,000-40,000 रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा की गई।

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