पुलिस फोर्स के साथ मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा पँहुचाने वाले तीन आरोपीयों को 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास।

Neemuch Headlines September 1, 2022, 7:59 pm Technology

मनासा। श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा पुलिस फोर्स पर हमला कर मारपीट करते हुवे शासकीय कार्य में बाधा पँहुचाने व लोक सम्पत्ति में नुकसान करने वाले तीन आरोपीगण (1) बालु उर्फ बालचंद पिता रामचन्द्र पाटीदार, उम्र-51 वर्ष, (2) दिनेश पिता कंवरलाल पाटीदार, उम्र-47 वर्ष, दोनो-निवासी ग्राम पिपल्या सिंघाडिया थाना रामपुरा जिला नीमच व (3) शंकरलाल पिता रतनलाल गुर्जर, उम्र-50 वर्ष, निवासी-ग्राम बरलाई थाना कुकडेश्वर जिला नीमच को धारा 332, 353, 506(2) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 व धारा 3 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 के अंतर्गत 02-02 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 1000-1000रू जुर्माने से दण्डित किया। अरविन्द सिंह थापक, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 10 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 08.08.2012 रात्री के लगभग 9 बजे थाना कुकडेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बरलाई स्थित चुन्नीलाल की ऑटा चक्की की दुकान के सामने की हैं। थाना कुकडेश्वर में प्रधान आरक्षक गश्ती के पद पर पदस्थ हरिकिशन चौधरी को ग्राम तलाऊ से सूचना प्राप्त हुई हैं कि गांव में 15-20 बदमाश आ गये हैं, जिस पर से वह तथा ए.एस.आई अशोक सोनगरा, आरक्षक 248 गिरिराज, आरक्षक 381 राजेश शिव तथा आरक्षक चालक 432 राजेश तनान शासकीय वाहन से ग्राम तलाऊ पँहुचे जहाँ से पता चला कि बदमाश मोटरसायकल से ग्राम बरलाई की तरफ गये हैं व गाँव के लोग उनका पीछा कर रहे हैं। पुलिस फोर्स ग्राम बरलाई स्थित चुन्नीलाल की ऑटाचक्की के पास पँहुची तो देखा कि तीन बदमाशों को गॉव के लोगो ने पकड़ रखा हैं व उनके साथ मारपीट कर रहे थें। पुलिस फोर्स के सदस्यों द्वारा गॉववालो के कब्जे से तीनो बदमाशों को अपने कब्जे में लेकर पुलिस वाहन बिठाने लगे तो तीनों आरोपीगण लट्ठ लेकर आये व फोर्स के सदस्यों से बोले की बदमाशों को हमारे हवाले कर दो, इस पर फोर्स के सदस्य इन्हें समझाने लगे तो तीनों आरोपीगण द्वारा पुलिस वाहन में लट्ठ से तोड़फोड़ की गई व इन्हें रोके जाने पर तीनों आरोपीगण द्वारा पुलिस फोर्स के सदस्यों के साथ मारपीट कर चोटे पँहुचाई गई। उपस्थित गॉव के लोगो द्वारा बीच-बचाव किया गया, फिर वापस थाने पर आकर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 109/2012, धारा 332, 353, 506(2) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 व धारा 3 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार कर शेष आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग-पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अरविन्द सिंह थापक, एडीपीओ द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान आहत पुलिस फोर्स के सदस्यों, चश्मदीद साक्षीगण सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान करवा कर आरोपीगण द्वारा पुलिस फोर्स के सदस्यों के साथ मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा पँहुचाते हुवे शासकीय वाहन में तोड़फोड़ कर लोक सम्पत्ति में नुकसान पँहुचाये जाने के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुए आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को धारा 332, 353, 506(2) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 व धारा 3 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 के अंतर्गत 02-02 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 1000-1000 रू जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी अरविन्द सिंह थापक, एडीपीओ द्वारा की गई।

Related Post