5 वर्ष पूर्व स्मैक के साथ अब्दुल रईस और मो.नासिर को किया था गिरफ्तार अब दोनों तस्करो को हुई ये सज़ा

Neemuch Headlines August 29, 2022, 4:38 pm Technology

नीमच। श्रीमान अरविन्द दरिया, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) नीमच के द्वारा 10 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी करने वाले 2 आरोपीगण (1) अब्दुल रईस पिता अब्दुल लतीफ, उम्र-39 वर्ष, निवासी-बडी होली मस्तान दरवाजा, जिला मंदसौर तथा (2) मोहम्मद नासीर पिता रहीम बक्स, उम्र-45 वर्ष, निवासी-अंबेडकर कॉलोनी, जिला नीमच को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/21(बी), 25 के अंतर्गत 4-4 माह के सश्रम कारावास एवं 5,000-5,000 रू. जुर्माने से दण्डित किया।

चंचल बाहेती, लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 5 वर्ष पूर्व दिनांक 29.03.2017 की होकर जेतपुरा फंटा नीमच की हैं।

नारकोटिक्स सेल इंदौर प्रकोष्ठ नीमच में पदस्थ निरीक्षक रूपसिंह को मुखबीर सूचना प्राप्त हुई कि 2 व्यक्ति मोटरसाईकल पर स्मैक निम्बाहेड़ा (राजस्थान) के किसी तस्कर को देने जाने वाले हैं। मुखबिर सूचना के आधार पर निरीक्षक आर. एस. चौहान द्वारा फोर्स सहित मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुचकर घेराबंदी की जहां उन्हें दोनों आरोपीगण मोटरसाईकल पर आते हुए दिखाई दिये, जिनको रोका तथा पिछे बैठे व्यक्ति के हाथ में 1 प्लास्टिक की थैली थी, जिसमें 10 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक थी। मौके से आरोपीगण को गिरफ्तार कर व मोटरसाईकल को जप्तकर उनके विरूद्ध नारकोटिक्स सेल इंदौर में अपराध क्रमांक 05/2017, धारा 8/21(बी), 25 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर शेष आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपीगण द्वारा अवैध मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/21(बी), 25 के अंतर्गत 4-4 माह के सश्रम कारावास एवं 5,000-5,000 रू. जुर्माने से दण्डित किया गया।

न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी चंचल बाहेती, लोक अभियोजक द्वारा की गई।

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