10 वर्ष पूर्व किया था अफीम का काला कारोबार अब न्यायालय ने तस्कर को दिया 10 वर्ष का सश्रम कारावास

Neemuch Headlines August 29, 2022, 4:34 pm Technology

मनासा। श्रीमान सतीश चंद्र मालवीय, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) मनासा द्वारा 3.380 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने वाले आरोपी लाला उर्फ लालू खॉ पिता सिकंदर खॉ, उम्र-50 वर्ष, निवासी-ग्राम मोया, तहसली मनासा, जिला नीमच को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/18(बी) के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000 रू. जुर्माने से दण्डित किया।

गुलाबसिंह चंद्रावत, अपर लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 10 वर्ष पूर्व दिनांक 21.03.2012 को शाम के लगभग 6 बजे की होकर थाना मनासा क्षैत्र के अंतर्गत आने वाले हांसपुरा फंटा की हैं।

थाना मनासा में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक देवेन्द्र सिंह पंवार को मुखबीर सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी मोटरसाइकल से अवैध मादक पदार्थ अफीम राजस्थान के किसी तस्कर को देने जाने वाला हैं।

मुखबिर सूचना के आधार पर एएसआई देवेन्द्र सिंह पंवार द्वारा पुलिस फोर्स सहित मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुच कर घेराबंदी की तो उन्हें मोटरसाईकल पर आरोपी आता हुआ दिखाई दिया, जिसे रोका तथा उसके पास थैला था, जिसकी तलाशी लिये जाने पर उसमें 3.380 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम होने से उसको को गिरफ्तार कर व मोटरसाईकल जप्तकर उसके विरूद्ध पुलिस थाना मनासा में अपराध क्रमांक 77/2012, धारा 8/18(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई।

पुलिस मनासा द्वारा शेष आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, मनासा में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपी द्वारा अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उसे कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/18(बी) के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000 रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी गुलाबसिंह चंद्रावत, अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई।

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