6 वर्ष पूर्व डोडाचूरा तस्करी में हुआ था आरोपी गिरफ्तार अब मिला10 वर्ष का सश्रम कारावास

Neemuch Headlines August 28, 2022, 8:41 pm Technology

जावद। श्रीमान अनुज कुमार मित्तल, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) जावद द्वारा ट्रक में अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपी मोहसीन पिता नन्ने खॉं, उम्र-30 वर्ष, निवासी-ग्राम धारड़ी, थाना सिंगोली, जिला नीमच को एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 8/15सी के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 1,000,00रू. जुर्माना की राशि से दण्डित किया। अरविन्द शर्मा, अपर लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 6 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 12.04.2016 की सुबह के लगभग 8 बजे थाना सिंगोली थाना क्षैत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम टोकरा रोड़ यात्री प्रतिक्षालय बेगू रोड़ की हैं। थाना सिंगोली में पदस्थ एस.आई. आर. के. व्यास को मुखबीर सूचना मिली कि मोहसिन नाम का व्यक्ति ट्रक से अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा कोटा (राजस्थान) देने जाने वाला हैं। मुखबीर सूचना के आधार पर यात्री प्रतीक्षालय के पास घेराबंदी किये जाने पर आरोपी ट्रक सहित आता हुआ दिखाई दिया, जिसको रोककर तलाषी लिये जाने पर आरोपी ड्राईवर के केबिन में कुल 4 बोरो में 76 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोड़ाचूरा मिला, जिसको जप्त कर व आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध पुलिस थाना सिंगोली में अपराध क्रमांक 54/2016, धारा 8/15सी एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करते हुवे शेष आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, जावद में प्रस्तुत किया गया। अरविन्द शर्मा, अपर लोक अभियेजक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान जप्तीकर्ता अधिकारी, पंचसाक्षी, हमराह फोर्स व विवेचक सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान करवा कर आरोपी द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा वर्तमान में युवाओं में बढ़ रहे नषे के दुष्प्रभाव को देखते हुवे आरोपी को एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 8/15सी के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 1,000,00रू. जुर्माना की राशि से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी अरविन्द शर्मा, अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई।

Related Post