9 वर्ष पूर्व की थी मजदुर के साथ मारपीट, अब न्यायालय ने आरोपी को दिया 04 माह का कारावास और जुर्माना

Neemuch Headlines July 30, 2022, 4:11 pm Technology

मनासा। सुश्री शिवांगी सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा मजदूरी के रूपये मांगने पर उससे मारपीट करके गंभीर चोट पँहुचाने वाले आरोपी भूरालाल पिता गंगाराम बंजारा, आयु 38 वर्ष, निवासी ग्राम-नया मालाहेड़ा, तहसील मनासा, जिला नीमच को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 325 के अंतर्गत दोषी पाते हुए 04 माह के कारावास एवं 1000 रू. जुर्माने से दण्डित किया।

विवेक कुमार गोयल, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना घटना 9 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 03.02.2013 को सुबह के 9 बजे थाना मनासा क्षैत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मेलाहेड़ा स्थित अभियुक्त के घर के सामने की हैं। फरियादी हरीराम उसकी मजदूरी के 150 रू. लेने के लिये आरोपी के घर पर गया था तो आरोपी ने उससे कहा कि सुबह-सुबह पैसे लेने आ गया व ऐसा बोलते हुवे उसने लकड़ी फरियादी के साथ मारपीट की तो आस-पडोस के लोगो ने बीच-बचाव किया।

मारपीट के कारण फरियादी के बाये हाथ पर फ्रैक्चर हो गया था। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मनासा पर की गई, जिस पर से अपराध क्रमांक 52/2013, धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। पुलिस मनासा द्वारा आवश्यक विवेचना पूर्ण अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व चश्मदीद साक्षीगण सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपी द्वारा फरियादी के साथ मारपीट कर उसकों गंभीर चोट पँहुचाये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 325 के अंतर्गत 04 माह के कारावास एवं 1000 रू. जुर्माने से दण्डित करते हुवे जुर्माने की रकम से 800 रू फरियादी के प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश दिया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी विवेक कुमार गोयल, एडीपीओ द्वारा की गई।

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