Latest News

4 वर्ष पूर्व शमशान घाट के हाल में अफीम लेकर बेठा था मानसिंह, केंट पुलिस की कार्यवाही के बाद अब न्यायलय ने आरोपी को दी ये सजा और जुर्माना

Neemuch Headlines July 19, 2022, 12:47 pm Technology

नीमच। श्रीमान अरविन्द दरिया, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) नीमच के द्वारा अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने वाले आरोपी मानसिंह पिता सोदानसिंह सोंधिया, उम्र-69 वर्ष, निवासी-ग्राम धानखेड़ी, थाना सुवासरा, जिला मन्दसौर एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/18(सी) के अंतर्गत 04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20,000 रू. जुर्माने से दण्डित किया।

चंचल बाहेती, लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 4 वर्ष पूर्व दिनांक 31.03.2018 को रात्री के लगभग 09 बजे थाना नीमच केंट क्षैत्र के अंतर्गत आने वाले नीमच सिटी रोड़ स्थित शमशान घाट के पास मंदिर के शोकसभा हॉल की हैं। थाना नीमच केंट में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक शिशुपालसिंह गौर को मुखबीर सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी उक्त स्थान पर तस्करी हेतु अवैध मादक पदार्थ अफीम लेकर बैठा हुवा हैं, जिस पर से उन्होंने मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर जाकर देखा तो मुखबीर द्वारा बताये हुलिये का एक व्यक्ति काला बैक लिये शोकसभा हॉल में बैठा हुवा था, जिसकी घेराबंदी कर बैग की तलाशी लिये जाने पर उसमें अवैध मादक पदार्थ 1 किलो 100 ग्राम अफीम मिली, जिसको जप्त कर व आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध पुलिस थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 166/2018, धारा 8/18(सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करते हुए शेष आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपी द्वारा अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उसे कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/18(सी) के अंतर्गत 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20,000रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी चंचल बाहेती, लोक अभियोजक द्वारा की गई।

Related Post