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रूपये व नौकरी के विवाद के कारण मारपीट करने वाले 03 आरोपीयों को 06-06 माह का सश्रम कारावास

Neemuch Headlines July 16, 2022, 3:01 pm Technology

नीमच। सुश्री संध्या मरावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा नौकरी लगवाने व रूपयों के बँटवारे के विवाद के कारण अश्लील गांलीया देते हुवे मारपीट करने वाले तीन आरोपीगण (1) विजय पिता जगदीश हरिजन, आयु-30 वर्ष, (2) राहुल पिता जगदीश हरिजन, आयु-27 वर्ष व (3) रोहित पिता सुरेश हरिजन, आयु-23 वर्ष, तीनो निवासी-धनेरिया रोड, तहसील व जिला नीमच को धारा 323, 294 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 06 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 1000-1000 रू. जुर्माने से दण्डित किया।

रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 8 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 30.10.2014 को दिन के लगभग 3-4 बजे की पुरानी नगर पालिका स्थित फरियादी संजय के घर के बहार की घटना हैं। फरियादी की माता की मृत्यु हो जाने के कारण उसके घर के बहार बारहवीं का कार्यक्रम चल रहा था, जहाँ पर फरियादी व आरोपीगण जो कि फरियादी के रिश्तेदार भी हैं वह भी उपस्थित थे।

इसी दौरान फरियादी के माता की मृत्यु के कारण उनको मिलने वाले रूपये व उनके स्थान पर लगने वाली नौकरी के संबंध में फरियादी का आरोपीगण से विवाद हो गया था, जिस कारण आरोपीगण द्वारा फरियादी संजय, अशोक व चेतन के साथ मारपीट कर चोटे पँहुचाई तथा फरियादी को अश्लील गालीया दी गई। घटना स्थल पर उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बीच-बचाव किया गया। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच केंट पर की गई, जिस पर से अपराध क्रमांक 405/14, धारा 323, 294 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहतगण का मेडिकल कराने के बाद व शेष आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी, आहतगण व अन्य चश्मदीद व्यक्तियों के बयान कराकर आरोपीगण द्वारा मारपीट करने व अश्लील गालीयां दिये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उसको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का तर्क रखा गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 06-06 माह के कठोर कारावास व 500-500रू. जुर्माना व धारा 294 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01-01 माह के साधारण कारावास व 500-500रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा की गई।

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