नीमच। श्रीमति स्वागिता पूर्णेश श्रीवास्तव, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा ट्रक को तेजगती व लापरवाहीपूर्वक चालाते हुए मोटर सायकल टक्कर मारकर दो व्यक्तियों को गंभीर चोट पहुँचाने वाले आरोपी बाबुलाल पिता अंबालाल माली, उम्र-40 वर्ष, निवासी-वल्लभनगर, जिला-उदयपुर ( राजस्थान ) को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 279, 338 के अंतर्गत दोषी पाते हुए 6 माह के कारावास एवं कुल 2500 रू. जुर्माने से दण्डित किया।
राजेन्द्र नायक, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 7 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 30 अप्रैल 2015 को रात के 8 बजे थाना नीमच केंट क्षैत्र के अंतर्गत आने वाले घसुण्डी चौराहे की हैं। फरियादी नितेश व उसकी बहन आशाबाई विवाह समारोह से निम्बाहेड़ा (राजस्थान) से नीमच की तरफ आ रहे थें कि घसुण्डी चौराहे पर नीमच की तरफ से आरोपी द्वारा ट्रक को तेजगती व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए फरियादी की मोटरसायकल को टक्कर मार दी, जिस कारण दोनो माटरसायकल से गिर गये व उन्हें चोटे आई।
घटनास्थल पर फरियादी के रिश्तेदार आ गये थे, जो उन्हें ईलाज हेतु अस्पताल ले गये थे, जहाँ दोनो का एक्स-रे कराये जाने पर फरियादी नितेश के हाथ व उसकी बहन आशाबाई के पैर में फ्रैक्चर आया था। फरियादी द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच केंट पर की गई, जिस पर से अपराध क्रमांक 210/2015, धारा 279, 338 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया।
विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर, ट्रक को जप्त करते हुवे व घटना के चश्मदीद साक्षीगण के बयान लेकर शेष आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में आहत, फरियादी व चश्मदीद साक्षीगण सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुए आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 338 के अंतर्गत 06 माह के कारावास एवं कुल 2000रू. जुर्माना व भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 279 में 03 माह के कारावास व 500 रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी राजेन्द्र नायक, एडीपीओ द्वारा की गई।