नीमच। अरविन्द दरिया, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) नीमच के द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपी बलराम उर्फ बल्लू पिता राधेश्याम पाटीदार, उम्र-32 वर्ष, निवासी-गोम खोखरा, थाना पिपलिया मण्डी, जिला मंदसौर को एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धारा 8/15(सी) के अंतर्गत 12 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000 रू. जुर्माने से दण्डित किया।
चंचल बाहेती, लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 6 वर्ष पूर्व दिनांक 22.01.2016 को थाना नीमच केंट क्षैत्र के अंतर्गत आने वाले बालाजी मंदिर व उदयविहार गेट के माध्य स्थित दक प्लाजा के सामने आम रोड़ की हैं। थाना नीमच केंट में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक कैलाश सोलंकी को मुखबीर सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी अवैध रूप से डोडाचूरा की तस्करी करने वाला हैं, जिस पर से उन्होंने मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान की घेराबंदी किये जाने पर एक पिकअप वाहन आता दिखा, जिस को रोककर उसकी तलाशी लिये जाने पर धनिये की बोरी के नीचे कुल 7 कट्टो में 161 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा मिला, जिसको जप्त कर व आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध पुलिस थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 43/2016, धारा 8/15 (सी) एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करते हुए आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपी द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/15(सी) के अंतर्गत 12 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000 रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी चंचल बाहेती, लोक अभियोजक द्वारा की गई।