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4 वर्ष पूर्व किया था डोडचुरा का कारोबार अब न्यायालय ने दोनों तस्करो को दिया 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास और जुर्माना

Neemuch Headlines July 7, 2022, 6:14 pm Technology

नीमच। श्रीमान अरविन्द दरिया, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) नीमच के द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले दो आरोपीगण मोहनराम पिता बिड़दाराम जाट, उम्र-36 वर्ष, निवासी-मांझवास, जिला नागौर (राजस्थान) व गोवर्धन पिता गोकुल गोस्वामी, उम्र-44 वर्ष, निवासी-डोंगू, थाना सुरपालिया, जिला नागौर (राजस्थान) को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/15(बी), 29 के अंतर्गत 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20,000-20,000रू. जुर्माने से दण्डित किया।

चंचल बाहेती, लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 4 वर्ष पूर्व दिनांक 03.03.2018 को थाना जीरन क्षैत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सगरग्राम स्थित वीरतेजा ढाबा की हैं। थाना जीरन में पदस्थ उपनिरीक्षक सुनील जाटव को मुखबीर सूचना प्राप्त हुई कि सगरग्राम फोरलेन स्थित वीरतेजा जाट बंधू ढाबा का कर्मचारी मोहन जाट अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा किसी को देने जाने वाला हैं।

मुखबीर सूचना के आधार पर फोर्स सहित मुखबीर द्वारा बताये स्थान की घेराबंदी की जाकर मोहन जाट को पकड़ा जिसके कब्जे में एक सफेद प्लास्टीक के कट्टे में 10 किलोग्राम डोडाचूरा था, जिसको जप्त कर व आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध पुलिस थाना जीरन में अपराध क्रमांक 65/2018, धारा 8/15(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करते हुवे अनुसंधान किया गया।

आरोपी द्वारा बताया गया कि उसने उक्त डोडाचूरा गोवर्धन गोस्वामी से लिया था, जिस कारण प्रकरण में उसको भी आरोपी बनाकर, उसके गिरफ्तार करते हुए धारा 8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट का ईजाफा करते हुए शेष आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपीगण द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा दोनो आरोपीगण को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/15(बी), 29 के अंतर्गत 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20,000-20,000रू. जुर्माने न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी चंचल बाहेती, लोक अभियोजक द्वारा की गई।

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