नीमच। श्रीमती स्वागिता पूर्णेश श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा कलेक्टर कार्यालय परिसर में से मोटरसायकल की चोरी करने वाले आरोपी पवन पिता रामनारायण, आयु 34 वर्ष, निवासी-ग्राम बामनवर्डी नई आबादी, थाना बघाना, जिला नीमच को धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500रू. जुर्माने से दण्डित किया।
विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 10 वर्ष पूर्व दिनांक 18.10.2012 की दिन के 1 बजे कलेक्टर कार्यालय परिसर, नीमच की हैं। फरियादी रविन्द्रसिंह सिसौदिया उसकी मोटरसायकल बजाज डिस्कवर को कार्यालय परिसर में खडी करके आवश्यक कार्य से कार्यालय के अंदर गया तथा लगभग 1 घण्टे के बाद वापस आया तो उसकी मोटरसायकल को कोई चोरी करके ले गया था। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच केंट पर की गई, जिस पर से अज्ञात चोर के विरूद्ध अपराध क्रमांक 561/2012, धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। प्रकरण की विवेचना एएसआई चार्ल्स एमलियार द्वारा की गई, जिनको विवेचना के दौरान यह पता चला की चोरी गई मोटरसायकल को थाना खरमोर जिला राजसमंद (राजस्थान) में आरोपी के कब्जे से जप्त किया गया हैं।
विवेचक द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर व मोटरसायकल को जप्त कर शेष आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान फरियादी, पंचसाक्षी एवं विवेचक सहित सभी आवश्यक साक्षीगण के बयान कराते हुवे आरोपी द्वारा फरियादी की मोटरसायकल को चोरी किये जाने के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुव आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया।
माननीय न्यायालय ने आरोपी को धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा की गई।