Latest News

लट्ठ से मारपीट करते हुए पसली तोड़कर जानलेवा हमला करने वाले दोनो आरोपीयों को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास और जुर्माना

NEEMUCH HEADLINES June 4, 2022, 3:37 pm Technology

नीमच। श्रीमती पुष्पा तिलगाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा लट्ठ से मारपीट करके फरियादी की पसली तोड़कर उसको गंभीर चोट पहुँचाने वाले दो आरोपीगण रमेश पिता तुलसीराम कुमावत, उम्र-42 वर्ष तथा नारायण पिता रमेश कुमावत, उम्र-32 वर्ष, दोनो निवासी-ग्राम सोनियाना, थाना बघाना, जिला-नीमच को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 325 के अंतर्गत 01-01 वर्ष के कठोर कारावास व 1000-1000 रू. जुर्माने से दण्डित किया।

विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना 05 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 22.11.2017 को रात्री के लगभग 09 बजे ग्राम सोनियाना स्थित फरियादी नोंदराम के घर के बाहर की हैं। फरियादी व आरोपीगण के मध्य पुर्व से ही विवाद चला आ रहा हैं, जिसमें गांववालो ने समझौता कराने की कोशिश की थी, परन्तु उनके मध्य कोई समझौता नहीं हुवा। घटना दिनांक को फरियादी उसके घर के बाहर बर्तन साफ कर रहा था, तभी वहां पर दोनो आरोपीगण आये और उसके साथ विवाद करते हुए लट्ठ से उसके साथ मारपीट की, तब आसपास के लोगो ने बीच-बचाव किया। फरियादी के साथ हुई मारपीट से उसको कई चोटे आई तथा उसकी पसलीयों में फ्रैक्चर हो गया।

फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना बघाना पर की जिस पर से अपराध क्रमांक 273/2017, धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। पुलिस बघाना द्वारा आरोपीगण को गिरफ्तार करके अन्य आवश्यक अनुसंधान पुर्ण कर अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में आहत फरियादी, चश्मदीद साक्षीगण सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपीगण द्वारा फरियादी के साथ लट्ठ से मारपीट कर उसकों गंभीर चोट पहुचाये जाने के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। माननीय न्यायालय द्वारा दोनो आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 325 के अंतर्गत 01-01 वर्ष के कठोर कारावास व 1000-1000रू. जुर्माने से दण्डित किया गया।

न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा की गई।

Related Post