नीमच। कलेक्टर एवं जिला दण्डािधिकारी मंयक अग्रवाल द्वारा म.प्र.राज्यो सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5(क,ख) के तहत एक आरोपी को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है। जिला दण्डारधिकारी द्वारा चुडीगली हाल मुकाम बोहरा कब्रिस्तान के पास नीमच निवासी आरोपी मोहम्मयद सलीम ऊर्फ दाढ़ी ऊर्फ बैट्री पिता मोहम्मवद हबीब को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है। उक्त आरोपी नीमच जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्जैोन, देवास एवं आगर मालवा की राजस्वर सीमा में जिला बदर अवधि में प्रवेश नहीं कर सकेगा। उक्त आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना नीमच केंट में विभिन्नो धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होकर विचाराधीन है।