जावद। श्रीमान अनुज कुमार मित्तल, विशेष न्यायाधीश (एनडीपी एस एक्ट, 1985) जावद के द्वारा अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने वाले आरोपी सुरेश पिता मांगीलाल सोनी, उम्र-40 वर्ष, निवासी-ग्राम बिनोदा, थाना निम्बाहेडा, जिला चित्तोड़गढ़ (राजस्थान) को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/18(बी) के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 150000 रू. जुर्माने से दण्डित किया।
दिनेश वैद्य, अपर लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 09 वर्ष पूर्व दिनांक 14.04.2017 को सुबह के 11 बजे थाना जावद क्षैत्र के अंतर्गत आने वाले कनेरा मैलाना रोड़, मेढकी के पास स्थित हनुमान मंदीर रोड की हैं। थाना जावद में पदस्थ एस.आई. पन्नालाल दायमा को मुखबीर ने सूचना दी कि एक फिएस्टा कार में एक व्यक्ति ड्राईवर सीट के नीचे अवैध मादक पदार्थ अफीम को जोधपुर के किसी तस्कर को देने जाने वाला हैं।
मुखबीर सूचना विश्वसनीय होने से एस.आई. पन्नालाल दायमा फोर्स सहित मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पँहुचकर घेराबंदी की, जहाॅ मुखबिर द्वारा बतायी कार आती हुई दिखाई दी, जिसको फौर्स की सहायता से रोककर उसकी तलाशी लिये जाने पर ड्राईवर सीट के नीचे एक पीले रंग के कट्टे में 15 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम मिली, जिसको जप्त कर व आरोपी को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध पुलिस थाना जावद में अपराध क्रमांक 155/13, धारा 8/18(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र जावद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराये गये। माननीय न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आयी साक्ष्य के आधार पर आरोपी को अवैध रूप से अफीम की तस्करी किये जाने के अपराध का दोषी पाते हुये तथा वर्तमान में विशेषकर युवाओं में फैल रही नशे की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए धारा 8/18(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1500,00रू. जुर्माने से दण्डित किया।
न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री दिनेश वद्य, अपर लोक अभियोजक, जावद द्वारा की गई।