नीमच। श्रीमान राजवर्धन गुप्ता, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 नीमच के द्वारा अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने वाले आरोपी राजेश पिता मंगलाराम विश्नोई, उम्र-33 वर्ष, निवासी ग्राम तिलवासनी, थाना बिलाड़ा, जिला जोधपुर राजस्थान को एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धारा 8/18 के अंतर्गत 04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10000 रू. जुर्माने से दण्डित किया।
मनीष जोशी, लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 05 वर्ष पूर्व दिनांक 10.04.2017 को रात्री के 10:30 बजे की थाना नीमच केंट के अंतर्गत आने वाले रोड़वेज बस स्टैण्ड स्थित यात्री प्रतीक्षालय के पास, नीमच की हैं। थाना नीमच केंट में पदस्थ एस.आई. वी.डी. जोशी को मुखबीर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति रोडवेज बस स्टैण्ड स्थित यात्री प्रतीक्षालय पर एक काला रंग का बैग टांगे हुए जिसमें अवैध मादक पदार्थ अफीम हैं को राजस्थान में किसी तस्कर को देने जाने वाला हैं।
मुखबीर सूचना विश्वसनीय होने से एस.आई. वी.डी. जोशी फौर्स सहित मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुॅचे जहाँ मुखबिर द्वारा बताये हुलीये का व्यक्ति बैग टांगे बैठा हुआ दिखाई दिया, जिसको फौर्स की सहायता से घेराबंदी कर पकड़ा तथा बैग की तलाशी लिये जाने पर उसमें एक पारदर्शी प्लास्टीक की थैली में 01 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम मिली, जिसको जप्त कर व आरोपी को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध पुलिस थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 175/17 धारा 8/18 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराये गये। माननीय न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आयी साक्ष्य के आधार पर आरोपी को अवैध रूप से अफीम की तस्करी किये जाने के अपराध का दोषी पाते हुये धारा 8/18 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत 04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,00 रू. जुर्माने से दण्डित किया।
न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी मनीष जोशी, लोक अभियोजक, नीमच द्वारा की गई।