नीमच। श्री महेश कुमार त्रिपाठी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा महिला को उसके ससुराल भेजने की बात को लेकर पत्थर से मारपीट करने वाले आरोपी शाहबुद्दीन उर्फ पपड़ी पिता फकीर मोहम्मद, उम्र 32 वर्ष, निवासी अम्बेडकर कॉलोनी, जिला नीमच को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 323 के अंतर्गत भुगते हुए 09 माह 20 दिवस के कारावास एवं 200 रू. जुर्माने से दण्डित किया।
विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 5 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 09.09.2014 को रात्री के 01 बजे थाना नीमच केंट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली अम्बेडकर कॉलोनी स्थित फरियादीया के घर के बाहर की हैं।
घटना दिनांक को आरोपी रात्री के समय फरियादीया सलमा बी के घर के बहार आकर इस बात को लेकर चील्लाचैट करने लगा की वह उसके पति के घर पर क्यों नहीं जाती हैं, इस बात पर फरियादीया ने उसे रोका तो आरोपी ने पत्थर उठाकर फरियादीया के सर पर मार दिया, फिर वहां मौके पर मौजुद फरियादीया के भाई हुसैन व शरीफ ने आकर बीच-बचाव किया।
फरियादीया ने पुलिस थाना नीमच केंट में आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई, जिस पर से अपराध क्रमांक 419/17 धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आहत फरियादीया का मेडिकल कराकर शेष आवश्यक विवेचना पूर्ण अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में दोनों आहत फरियादीया, चश्मदीद सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपी द्वारा फरियादीया आहत महिला के साथ पत्थर से मारपीट किये जाने के अपराध को प्रमाणित करा उसे कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीया को धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत भुगते हुए 03 माह 20 दिवस के कारावास व 200 रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा की गई।