नीमच। श्रीमान राजवर्धन गुप्ता, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) नीमच के द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपी थावरिया पिता भूरिया भील, उम्र 43 वर्ष, निवासी ग्राम झावरा डाबर, जिला झाबुआ को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/15 के अंतर्गत 04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,00 रूपये जुर्माने से दण्डित किया।
मनीष जोशी, लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 05 वर्ष पूर्व दिनांक 26.05.2017 को दिन के लगभग 03 बजे थाना नीमच केंट के अंतर्गत आने वाले शोरूम चोराहा, नीमच की हैं। थाना नीमच केंट में पदस्थ एस. आई. व्ही. डी. जोशी को मुखबिर सूचना मिली कि एक छोटे कद का आदमी शोरूम चैराहे पर कंधे पर दो बैग लटकाये खडा हैं, जिसमें अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा भरा हुआ हैं जो किसी तस्कर को देने के लिए जाने वाला हैं।
मुखबीर सूचना विश्वसनीय होने से एस. आई. व्ही. डी. जोशी फौर्स सहित मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुॅचे जहाॅ मुखबिर द्वारा बताये हुलीये का व्यक्ति दोनो कंधो पर बैग लटकाये खडा हुआ था, जिनको फौर्स की सहायता से घेराबंदी कर पकड़ा तथा दोनो बैगो को खोल कर देखे जाने पर उसके से क्रमश: 12.5 किलोग्राम व 13.5 किलोग्राम, इस प्रकार कुल 26 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा मिला, जिसको जप्त कर व आरोपी को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध पुलिस थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 245/17, धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराये गये। माननीय न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आयी साक्ष्य के आधार पर आरोपी को अवैध रूप से डोडाचूरा की तस्करी किये जाने के अपराध का दोषी पाते हुये धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत 04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,00 रू. जुर्माने से दण्डित किया।
न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी मनीष जोशी, लोक अभियोजक, नीमच द्वारा की गई।