नीमच। श्री एम.ए देहलवी न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा फरियादी की जेब से 17,350 रूपये चोरी करने वाले आरोपी सिंकदर उर्फ नवल पिता उमरदीन कुरैशी, उम्र 30 वर्ष, निवासी - नया बाजार, खांरी कुंआ, जिला-नीमच को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 379 के अंतर्गत 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रू. जुर्माने से दण्डित किया।
विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 04.11.2021 दोपहर के लगभग 03 बजे जगदीश मिष्ठान की दुकान, तिलक मार्ग, नीमच की हैं। फरियादी गोपाल माली दिपावली पर्व होने के कारण मिठाई लेने के लिए आया हुवा था, उसके पास जेब में कुल 18,000 रू. थे, जिसमें से उसने 650 रू. की मिठाई खरीदकर शेष 17,350 रू. को वापस जेब में रख कर वहां से चला गया।
बाजार में अन्य सामान खरीदने के दौरान उसने जब जेब में हाथ डाला तो उसकें रूपये जेब में नहीं थे। वह वापस जगदीश मिष्ठान की दुकान पर आया और सीसीटीवी की फूटेज देखने पर उसे आरोपी नवल नसेडी उर्फ सिकंदर उसकी जेब से रूपये निकालते हुए दिखाई दिया। फरियादी द्वारा आरोपी तलाश करने पर वह नहीं मिला फिर उसके द्वारा आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना नीमच केंट में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई गई,
जिस पर से अपराध क्रमांक 676/21, धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया।
विवेचना के दिनांक 20.12.2021 को पुलिस नीमच केंट द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर शेष विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी, विवेचक, पंचसाक्षी व अन्य सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपी द्वारा फरियादी की जेब से 17,350 रूपये चोरी करने के अपराध को सिद्ध कराते हुए आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा की गई।