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न्यायालय के सुपुर्दगी आदेश का पालन नहीं करने वाले आरोपी को 05 माह का कारावास और जुर्माना

NEEMUCH HEADLINES January 19, 2022, 5:28 pm Technology

नीमच। एम. ए. देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जिला नीमच द्वारा सुपुर्दगी में दी गई दो गायों को न्यायालय में प्रस्तुत न करके न्यायालय के सुपुर्दगी आदेश का पालन नहीं करते हुए अमानत में खयानत करने वाले आरोपी भगतराम पिता मेघराज गुर्जर, उम्र 56 वर्ष, निवासी ग्राम सावन, तहसील व जिला-नीमच को धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 05 माह के सश्रम कारावास एवं 200 रू. जुर्माने से दण्डित किया।

विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि तत्कालीन व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, नीमच के न्यायालय में लंबित सिविल प्रकरण में न्यायालय द्वारा डिक्रीदार शिवनारायण के पक्ष में व आरोपी भगतराम के विरूद्ध 58,419 रू दिये जाने का निर्णय पारित किया था, जिसकी वसूली के लिए डिक्रीदार द्वारा न्यायालय में आवेदन देकर डिक्री के पालन हेतु कुर्की वारण्ट जारी करवाया गया था।

कुर्की वारण्ट के पालन में आरोपी की दो गायों को कुर्क कर आरोपी को इस शर्त पर सुपुर्दगी पर दिया गया था, कि न्यायालय द्वारा आदेशीत किये जाने पर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। न्यायालय के द्वारा उक्त गायों को दिनांक 07.03.2013 को न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश देने के बाद भी आरोपी द्वारा गायों को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया, जिस कारण आरोपी द्वारा कुर्क संपत्ति गायों को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करके न्यायालय के सुपुर्दगी आदेश का पालन न कर अमानत में खयानत करनें का अपराध किया, जिस कारण आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 289/2013, धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर आरोपी द्वारा न्यायालय के सुपुर्दगी आदेश न मानकर अमानत में खयानत किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराकर उसकों कठोर दंड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 05 माह के सश्रम कारावास व 200 रूपये जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा की गई।

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