जावद। माननीय अनुज कुमार मित्तल, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद के द्वारा पत्नी के साथ क्रुरता करने वाले आरोपी अशोक कुमार पिता महेन्द्र कुमार विश्नोई (42) निवासी-नई आबादी, सिंगोली को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 498 ए के अंतर्गत 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया।
दिनेश वैद्य, अपर लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 11 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 08.04.2011 को शाम के लगभग 4 बजे नई आबादी, सिंगोली स्थित आरोपी अशोक विश्नोई के घर की हैं। घटना दिनांक को मृतिका का ससुर महेन्द्र जब घर पहुंचा। तब उसने देख कि घर के ऊपर वाले कमरे में उसके बेटे आरोपी अशोक की पत्नी कृष्णा छत के कडे से साड़ी का फंदा बनाकर लटकी हुई दिखी, जिस कारण उसकी मृत्यु हो चुकी थी।
पुलिस को सूचना दिये जाने पर पुलिस द्वारा मर्ग कायमी कर जांच की गई एवं जांच उपरांत आरोपी व उसके परिवारजनों के विरूद्ध मृतिका को आत्महत्या किये जाने हेतु दुष्पे्ररित किये जाने अपराध पाते हुए अपराध क्रमांक 30/2012 को थाना सिंगोली में पंजीबद्ध किया गया।
विवेचना उपरांत आरोपी अशोक व उसके परिवार के 4 अन्य सदस्यों के विरूद्ध जावद न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान मृतिका की बहन सुनिता एवं उसके अन्य परिवार के सदस्यों की साक्ष्य कराई गई। अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित हो गया की आरोपी अशोक मृतिका के जीवित रहते हुए वह देर रात शराब पीकर घर आकर मृतिका के साथ मारपीट कर उसे प्रताडित करते हुए उसके साथ क्रुरता करता था, किंतु आरोपी व उसके परिवार के सदस्यों द्वारा मृतिका को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया हैं।
इस संबंध में साक्ष्य को अप्रर्याप्त मानते हुए आरोपीगण को धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत दोषमुक्त किया गया। इस प्रकार माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को अशोक को धारा 498 ए भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी दिनेश वैद्य, अपर लोक अभियोजक, जावद द्वारा की गई।