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अपमिश्रित घी बेचने वाले आरोपी को 6 माह का सश्रम कारावास और जुर्माना

NEEMUCH HEADLINES January 12, 2022, 2:34 pm Technology

मनासा। श्रीमान धर्म कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा, कैंप रामपुरा द्वारा आरोपी जितेन्द्र पिता बंशीलाल मरचीया, उम्र-44 वर्ष, निवासी-फरक्या गली, तहसील रामपुरा, जिला नीमच को मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित अपमिश्रित घी बेचने के आरोप का दोषी पाते हुए धारा 7/16, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत 06 माह के सश्रम कारावास और 1,000 रू. के जुर्माने से दण्डित किया गया।

एडीपीओ योगेश कुमार तिवारी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में पदस्थ खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजू सोलंकी दिनांक 27.03.2010 को शाम के लगभग 5 बजे निरीक्षण हेतु गणपति चौक, रामपुरा स्थित मैसर्स भंवरलाल पूनमचंद्र की दुकान पर पहुॅचे जहाँ पर खाद्य पदार्थ घी, तेल, नमक, शक्कर आदि सामग्री को विक्रय हेतु रखा हुआ था।

मिलावट की शंका होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान बेचने के लिए रखे लूज लगभग 15 किलो घी में से 600 ग्राम घी का नमूना जॉच हेतु 150 रूपये नकद भुगतान कर लिया गया तथा फर्म पर उपस्थित व्यक्ति का नाम पूछने पर अपना नाम जितेन्द्र पोरवाल बताया तथा उसके पास खाद्य विक्रय अनुज्ञप्ति भी नहीं थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा घी की जॉच खाद्य विश्लेषक, भोपाल से करायी, जहा से प्राप्त रिपोर्ट में घी अपमिश्रित होना पाकर मानव स्वस्थ्य के लिए असुरक्षित होना बताया गया।

इसके पश्चात् अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होने के बाद आरोपी के विरूद्ध परिवाद कैंप न्यायालय रामपुरा में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में अपराध को प्रामाणित किये जाने हेतू खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अन्य आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित करते हुए आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की साक्ष्य एवं तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 7/16, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत 06 माह के सश्रम कारावास और 1,000 रू. के जुर्माने दण्डित किया गया।

न्यायालय की ओर से योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा पैरवी की गई।

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