घर में घुसकर महिला के साथ अश्लील करने वाले आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास और 4000 रूपये का जुर्माना

NEEMUCH HEADLINES January 8, 2022, 2:37 pm Technology

मनासा। विशाल जेठवा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा रात्रि के समय घर में घुसकर महिला के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी राकेश पिता रामलाल भील, उम्र- 25 वर्ष, निवासी ग्राम ढोढर, तहसील मनासा, जिला नीमच को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 354, 452 के अंतर्गत 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 4,000 रू. जुर्माने से दण्डित किया।

अरविंद सिंह थापक, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 6 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 03.04.2014 को रात्रि के लगभग 10 बजे ग्राम ढोढर की हैं। पीडिता विधवा होकर उसके 05 बच्चे हैं। घटना दिनांक को वह रात्रि के समय आंगन में सो रही थी तथा पास ही में उसका पुत्र सो रहा था व अन्य सदस्य घर के कमरे में सो रहे थे। पीडिता को सोते समय उसके पैर व पेट पर किसी के द्वारा हाथ घुमाने का महसुस होने पर उसके द्वारा देखे जाने पर आरोपी उसके पेट व पैर पर हाथ घुमाते हुए अश्लील हरकत कर रहा था।

पीडिता के जागने पर आरोपी वहा से भाग गया। पीडिता द्वारा यह बात उसके परिवार के सदस्य को बताई गई, जिसके पश्चात् आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना कुकडेश्वर में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई, जिस पर से अपराध क्रमांक 65/2014, धारा 354, 452 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर शेष विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में पीडिता सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपी द्वारा रात्रि के समय पीडिता के घर में घुसकर अश्लील हरकत किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उसको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 452 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000 रूपये जुर्माना व धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी अरविंद सिंह थापक, एडीपीओ द्वारा की गई।

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