नीमच। माननीय सुषमा त्रिपाठी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी कारूसिंह पिता मानसिंह (40) निवासी ग्राम जावी, थाना नीमच सिटी को न्यायिक अभिरक्षा में कोविड पाॅजिटिव होते हुए जिला चिकित्सालय के ट्राॅमा सेंटर में ईलाजरत था।
इसी दौरान पुलिस को चकमा देकर भागने के आरोप का दोषी पाकर भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 224 में भुगते हुए 13 माह 13 दिन के सश्रम कारावास एवं 500 रूपए के जुर्माने से दण्डित किया गया है।
राजेन्द्र नायक, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि आरोपी कारूसिंह को नारकोटिक्स सेल इंदौर प्रकोष्ठ नीमच के अपराध क्रमांक 59/2020, धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में मादक पदार्थ की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस अभिरक्षा के पश्चात 01.09.2020 को माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत कर कनावटी जेल नीमच भेजे जाने का आदेश प्रदान किया गया।
जेल भेजे जाने से पूर्व आरोपी का नियमानुसार कोविड टेस्ट कराया गया। जिसमें वह पाॅजिटिव आने से उसे जिला चिकित्सालय के ट्राॅमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। ट्राॅमा सेंटर पर से आरोपी उसकी सुरक्षा के लिए पदस्थ आरक्षकगण को चकमा देते हुए हथकड़ी निकाल कर फरार हो गया था, जिसकी रिपोर्ट प्रधान आरक्षक के.के. सिंह परिहार द्वारा थाना नीमच केंट में की गई, जिस पर से आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 378/2020, धारा 224 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया।
विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर, शेष विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में विवेचक, ड्यूटी पर तैनात आरक्षकगण सहित सभी आवश्यक गवाहों के बायन कराकर आरोपी द्वारा विधि पूर्वक न्यायिक अभिरक्षा से भागे जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उनको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।
माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 224 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत भुगते हुए 13 माह 13 दिन के सश्रम कारावास व 500 रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी राजेन्द्र नायक, एडीपीओ द्वारा की गई।