रास्ते के विवाद को लेकर मारपीट करने वाली 70 साल की महिला और 1 अन्य को 3-3 माह का सश्रम कारवास और जुर्माना

NEEMUCH HEADLINES January 3, 2022, 3:44 pm Technology

मनासा। मनीष पाण्डेय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी मनासा द्वारा रास्ते के विवाद के कारण मारपीट करने वाले 02 आरोपीगण (1) सुरजीबाई पति मांगीलाल बंजारा, उम्र- 70 वर्ष, निवासी गांधीया खेड़ी दांता, मनासा, जिला नीमच व (2) दिलीपसिंह पिता ईश्वरसिंह राजपूत, उम्र 58 वर्ष, निवासी ग्राम सगराना, जिला नीमच को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 323/149 के अंतर्गत 03-03 माह के सश्रम कारावास एवं कुल 600-600रू. जुर्माने से दण्डित किया।

विवेक कुमार गोयल, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 9 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 05.04.2012 को रात्रि के लगभग 8 बजे ग्राम गांधीया खेड़ी दांता स्थित फरियादी सूरजमल के घर के सामने की हैं। फरियादी सूरजमल व आहत सीताराम का आरोपीगण के मध्य रास्ते का विवाद चला आ रहा था।

इसी कारण घटना दिनांक को आरोपीगण ने दोनो आहतगण के साथ लकडियों व लात-घुसों से मारपीट कर घायल कर दिया, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट आहतगण द्वारा आरोपियो के विरूद्ध पुलिस थाना कुकडेश्वर में लेखबद्ध कराई, जिस पर से अपराध क्रमांक 46/12, धारा 323/149 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया।

विवेचना के दौरान आहत का मेडिकल कराकर शेष विवेचना पूर्ण अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त दो अभियुक्त के अतिरिक्त सह अभियुक्तगण भायला, राजू व माना के संबंध में पृथक से विचारण करने का आदेश करते हुए, इन दोनों अभियुक्तगण के संबंध में विचारण उपरांत निर्णय पारित किया गया।

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में दोनों आहतगण सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपियां द्वारा आहतगण के साथ मारपीट किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराकर दोनों आरोपियो को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। माननीय न्यायालय द्वारा दोनों आरोपियों को धारा 323/149 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03-03 माह के सश्रम कारावास व कुल 600-600 रूपये जुर्माने से दण्डित किया।

न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी विवेक कुमार गोयल, एडीपीओ द्वारा की गई।

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