मनासा। मनीष पाण्डेय, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा पुलिस फोर्स पर हमला करके आरोपी को भगाने 14 आरोपीगण (1) शेभाराम पिता रतनलाल बांछडा, उम्र 50 वर्ष, (2) बाबूलाल पिता रतनलाल बांछडा, उम्र 50 वर्ष, (3) नरगिसबाई पति ज्ञानसिंह, उम्र 40 वर्ष, (4) राहुल पिता बाबूलाल, उम्र 30 वर्ष, (5) मुकेश पिता बाबूलाल बांछडा, उम्र-31 वर्ष, (6) पप्पूलाल पिता मदनलाल बांछडा, उम्र 40 वर्ष, ( 7 ) बन्नालाल पिता रामसिंह बांछडा, उम्र 45 वर्ष, (8) अनिल पिता मदनलाल बांछडा, उम्र 30 वर्ष, (9) सुनिल पिता बन्नालाल बांछडा, उम्र 35 वर्ष, (10) राकेश पिता रमेश बांछडा, उम्र 45 वर्ष, (11) श्यामलाल पिता बंशीलाल बांछडा, उम्र 35 वर्ष, (12) बसंतीबाई पति मदनलाल बांछडा, उम्र 50 वर्ष, (13) प्रहलाद पिता भगवान बांछडा, उम्र 40 वर्ष व (14) ज्ञानसिंह पिता रतनलाल बांछडा, उम्र 50 वर्ष, सभी निवासीगण-ग्राम बांछडा डेरा बरखेड़ा, तहसील मनासा, थाना कुकडेश्वर, जिला नीमच को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 332/149, 148/149, 353/149, 225, 427 के अंतर्गत 06-06 माह के सश्रम कारावास एवं कुल 1800 1800 रू. जुर्माने से दण्डित किया।
विवेक कुमार गोयल, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 8 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 18.07.2013 को रात्रि के लगभग 8 बजे बांछडा डेरा ग्राम बरखेड़ा की हैं। थाना कुकडेश्वर में पदस्थ फरियादी ए एस आई अशोक सोनगरा, ए एस आई बी.एस. चंद्रावत, ए एस आई एस. आर. पाटिल, आर. नरेन्द्र, आर. लक्ष्मण सिंह, आर. तेजसिंह तथा आर. अशीष पाईवेट वाहन से आरोपी ज्ञानसिंह को गिरफ्तार करने ग्राम बरखेड़ा स्थित बांछड़ा डेरा गए तो वहां पर उसके घर के बाहर आरोपी ज्ञानसिंह बैठा हुआ मिला जिसको घेराबंदी करके पुलिस फोर्स द्वारा पकड़ लिये जाने पर उसके द्वारा स्वयं को छुडाने का प्रयास करते हुए वह चिल्लाने लगा तो अन्य आरोपीगण वहां पर हाथों में पत्थर व लकडिया लेकर आ गये और उनके द्वारा वाहन व फोर्स पर पथराव किया गया, जिस कारण वाहन चालक अशोक व आर. लक्ष्मण को चोट आई, इसी दौरान आरोपीगणों ज्ञानसिंह को पुलिस फोर्स के कब्जे से छुड़ा कर भगा ले गये।
फोर्स द्वारा वापसी कर थाना कुकडेश्वर में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 111/13, धारा 332/149, 148/149, 353/149, 225, 427 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार कर व विवेचना पूर्ण अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान 04 आरोपीगण जानीबाई बांछडा, रूकमणी बांछडा, रतनलाल बांछडा व अर्जुन बांछडा मृत्यु हो जाने से शेष 14 आरोपीगण के विरूद्ध न्यायालय में विचारण जारी रहा। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में पुलिस फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपीगण द्वारा पत्थरबाजी कर वाहनों में नुकसान कर व आरोपी को भगा ले जाते हुए शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।
माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 332/149, 148/149, 353/149, 225, 427 के अंतर्गत 06-06 माह के सश्रम कारावास एवं कुल 1800 1800 रू. जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी विवेक कुमार गोयल एडीपीओ द्वारा की गई।