नीमच। जिला दण्डाधिकारी मयंक अग्रवाल द्वारा म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उपधारा 2 के तहत सावनकुंड थाना नीमच सिटी निवासी आरोपी बंशीलाल पिता सद्दाराम बंजारा को तीन माह की अवधि तक निरोध में लिए जाने का आदेश जारी किया गया है।
आरोपी बंशीलाल को केंद्रीय जेल इंदौर में निरूद्ध रखे जाने का आदेश जारी किया गया है। उल्लेखनीय है, कि आरोपी बंशीलाल बंजारा के विरूद्ध पुलिस थाना नीमच सिटी में विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होकर विचाराधीन है।