नीमच। जिला दण्डा धिकारी मयंक अग्रवाल द्वारा म. प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा (क-ख) के तहत खडाशेर गली मनासा निवासी आरोपी मोनू पिता गुड्डा उर्फ श्याम लाल माली को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।
इस अवधि में आरोपी मोनू नीमच जिले की राजस्व सीमा तथा मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन एवं देवास जिले की राजस्व सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा। आरोपी मोनू के विरूद्ध पुलिस थाना मनासा में विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होकर न्यायालय में विचाराधीन है।