सिंगोली। पुलिस अधीक्षक सूरज वर्मा के निर्देशन पर सिंगोली थाना प्रभारी आरसी दांगी और उनकी टीम ने क्षेत्र में हुए अंधे क़त्ल का महज 72 घंटे में पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
जानकारी के अनुसार दिनांक 30.11.2021 को थाना सिंगोली पर सूचना प्राप्त हुई थी कि कैलाश कंजर व राहुल कंजर निवासी चिताबडा थाना बिजोलिया जिला भीलवाडा राजस्थान के अपनी खोई हुई भैसो को ढूढने के लिए मेढकी महादेव घाटे के नीचे सिंगोली क्षेत्र के जंगल से मोटर साईकल से जा रहे थे, तभी घाटे नीचे जंगल में बकरी चराने वाले दो अज्ञात लोगो से झडप हो गई और कंजरो को बकरे चोर समझ कर गोली मार दी। जिससे कैलाश कंजर पिता रामूडा कंजर मौके पर ही घायल होकर गिर गया और राहुल कंजर वहाँ से भाग कर परिजनो को सूचना दी! जिनके द्वारा कैलाश कंजर की तलाश करते सिंगोली पुलिस को सूचना दी!
तदोपरांत पुलिस की सर्चिंग पार्टी व कैलाश कंजर के परिजनो को बरडावदा के जंगल में कैलाश कंजर का शव पड़ा मिला। मौके पर ही रिपोर्ट (मर्ग देहाती नालसी) लेख की जाकर जॉच शुरू की गई। मौके पर एसएस कनेश अति. पुलिस अधीक्षक नीमच, एफएसएल अधिकारी प्रकाश लौहिया और थाना प्रभारी सिंगोली की टीम द्वारा घटनास्थल का बारिकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाये और संदिग्धों की पतारसी हेतु मुखबिर लगाये गये! वही भीलवाडा में महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती घायल राहुल कंजर से पूछताछ की गई।
मृतक कैलाश कंजर के शव का पोस्टमार्टम सीएचसी सिंगोली में डॉक्टर से करवाकर पीएम रिपोर्ट प्राप्त की और पीएम के दौरान भौतिक साक्ष्य छरें और खून से सने कपड़े जप्त किये गये। संपूर्ण मर्ग जांच से मृतक कैलाश कंजर व घायल राहुल कंजर को चोर होने के संदेह मे अज्ञात 02 व्यक्तियो बंदूकधारी जिनका हुलिया उम्र 40-45 साल करीब सफेद कलर की धोती व कमीज पहने, कद सामान्य के द्वारा जान से मारने की नियत से कैलाश कंजर को गोली मारकर हत्या करना पाया जाने से सिंगोली थाने पर अपराध क्रमांक 190/21 धारा 302,307,34 भादवि का पंजीबद्ध किया गया।
विवेचना के दौरान आये हुलिया के व्यक्तियों की तलाश की गई, जो मुखबिर सूचना पर दो संदिग्धों की पहचान मांगीलाल पिता बालू भील उम्र 45 निवासी ग्राम बनेडिया व रामचंद्र पिता देवा जी भील उम्र 55 साल निवासी ग्राम बनेडिया के के रूप में हुई जिन्हें अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई तो जुर्म एवं घटना घटित करना स्वीकार किया और घटना में प्रयुक्त बंदूक व कारतूस जप्त कराये। विवेचना में पाया कि उक्त आरोपीगणो द्वारा बिना लायसेंस की बंदूक से फायर किया और कब्जे में रखा ! जिस पर धारा 25/27 आम्स एक्ट का अपराध भी होने से प्रकरण में धारा बढाई गई।
उक्त आरोपी गणो को माननीय न्यायालय पेश किया जाकर रिमाण्ड लिया जा रहा है ताकि और सघनता से पूछताछ की जा सकें। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी आरसी दांगी, सउनि शिवराज सिं, प्रआर सुरेश कटारिया, आर भानुप्रताप भाटी, आर देवीराम, आर रामपंगत, आर चेतन्य आर आशीष, आर नितिन, आर नानकचंद्र, आर एसएएफ राकेश व अन्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही।