अपमिश्रित मिर्च मसाला बेचने वाले दो आरोपियो को छह-छह माह का कारावास और जुर्माना

neemuch headlines December 2, 2021, 8:37 am Technology

नीमच। न्यायालय ने अपमिश्रित मिर्च मसाला बेचने वाले दो आरोपितों को छह-छह माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। यह फैसला न्यायाधीश एमए देहलवी ने सुनाया है।

एडीपीओ विवेक सोमानी ने बताया कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में पदस्थ खाद्य निरीक्षक धीरेंद्र सिंह जादौन 27 अगस्त 2010 को शाम के करीब चार बजे निरीक्षण हेतु फर्म विकास एजेंसी जो कि शहर के नायका ओली स्थित हैं वहां पहुंचे। जहां पर फर्म में अचार, घी, तेल, मिर्च पाउडर आदि सामग्री का विक्रय किया जा रहा था। मिलावट की शंका होने पर खाद्य निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के दौरान बेचने के लिए फर्म में रखे प्रिया प्रिमियम चिली पाउडर के 500-500 ग्राम के 3 पैकेट नमूना जांच के लिए 114 रूपये नकद भुगतान कर लिए तथा फर्म पर उपस्थित व्यक्ति का नाम पूछने पर अपना नाम ज्ञानचंद रोहिरा बताया व फर्म का लाईसंस सरला रोहिरा के नाम से था। जिसकी वैधता अवधि समाप्त हो चुकी थी।

खाद्य निरीक्षक द्वारा प्रिया प्रिमियम की जांच खाद्य एवं औषधि प्रशासन स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी से कराई। जिसमें मिर्च मसाला अपमिश्रित होकर मानव स्वस्थ्य के लिए हानिकारक होना बताया। इसके पश्चात आरोपित के विरूद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया। जहां एमए देहलवी न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी द्वारा दो आरोपित 68 वर्षीय ज्ञानचंद पुत्र साधुराम रोहिरा व 63 वर्षीय सरला पत्नी ज्ञानचंद रोहिरा दोनों निवासी- 6ए गांधी नगर को अपमिश्रित मिर्च मसाला बेचने के आरोप का दोषी पाते हुए छह-छह माह के सश्रम कारावास और दो-दो हजार के जुर्माने से दंडित किया गया।

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