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अमानत में खयानत करने वाले आरोपी को 03 माह का सश्रम कारावास और जुर्माना

neemuch headlines November 30, 2021, 2:06 pm Technology

मनासा। धर्म कुमार , न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा, जिला नीमच द्वारा सुपुर्दगी में दिये गये बैलगाडी, भैस व इंजन को न्यायालय में प्रस्तुत न करके अमानत में खयानत करने वाले आरोपी रामप्रसाद उर्फ रामलाल पिता धन्नालाल धाकड़, उम्र 48 वर्ष, निवासी ग्राम कंजार्डा, तहसील मनासा, जिला नीमच को 03 माह का सश्रम कारावास एवं 300 रू. जुर्माने से दण्डित किया।

योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि तत्कालीन व्यवहार न्यायाधीश वर्ग एक आर. के. दक्षणी, मनासा के न्यायालय में लंबित सिविल प्रकरण में न्यायालय द्वारा डिक्रीदार शंकरलाल व्यास के पक्ष में व आरोपी रामप्रसाद धाकड़ के विरूद्ध 47,436 रू दिये जाने का निर्णय पारित किया था, जिसकी वसूली के लिए डिक्रीदार द्वारा न्यायालय में आवेदन देकर डिक्री के पालन हेतु कुर्की वारण्ट जारी करवाया गया था।

कुर्की वारण्ट पालन में आरोपी की बैलगाडी, भैस व किर्लोस्कर कंपनी का इंजन को कुर्क कर आरोपी को इस शर्त पर सुपुर्दगी पर दिया गया था, कि न्यायालय द्वारा आदेशीत किये जाने पर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। न्यायालय के द्वारा उक्त संपत्ति को न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश देने के बाद भी आरोपी द्वारा संपत्ति को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया, जिस कारण दिनांक 01.03.2013 को संपत्ति न्यायालय में पेश करने का आदेश दिये जाने के बावजूद आरोपी द्वारा कुर्क संपत्ति को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करके न्यायालय के आदेश का पालन न कर अमानत में खयानत करनें का अपराध किया, जिस कारण आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना मनासा में अपराध क्रमांक 80/2013, धारा 406 भादवि में पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर आरोपी द्वारा न्यायालय का आदेश न मानकर अमानत मे खयानत किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराकर उसकों कठोर दंड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03 माह के सश्रम कारावास व 300 रूपये जुर्माने से दण्डित किया।

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